उत्तराखंड क्रिकेट संघ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने संघ के खिलाफ आरोपों की CBI जांच कराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, संघ की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया। संघ की ओर से अधिवक्ता विदुषी पांडे ने मामले में दलीलें रखीं।
यह मामला संघ के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। इन आरोपों पर पुलिस पहले ही जांच कर चुकी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस को जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली थी।
पुलिस की जांच के नतीजे से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए CBI को मामले की जांच करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद हाई कोर्ट का CBI जांच संबंधी निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। हालांकि, याचिका पर नोटिस जारी होने के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। संघ ने न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा जताया है।
मामले की अब तक की स्थिति
- संघ के खिलाफ आरोपों पर पुलिस जांच कर चुकी थी।
- पुलिस को अपनी जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली थी।
- शिकायतकर्ता ने पुलिस जांच के नतीजे पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।
- हाई कोर्ट ने CBI को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने संघ की याचिका पर नोटिस जारी कर हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ के खिलाफ CBI जांच कराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। संघ की याचिका पर अब आगे की सुनवाई होगी और फिलहाल CBI जांच संबंधी निर्देश रुका रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. सुप्रीम कोर्ट ने किस आदेश पर रोक लगाई है?
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें CBI को उत्तराखंड क्रिकेट संघ से जुड़े आरोपों की जांच करने को कहा गया था।
Q. सुप्रीम कोर्ट ने संघ की याचिका पर क्या किया?
कोर्ट ने संघ की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
Q. आरोपों पर पहले किसने जांच की थी?
आरोपों पर पुलिस पहले ही जांच कर चुकी थी।
Q. पुलिस जांच में क्या सामने आया था?
पुलिस को जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली थी।
Q. संघ की ओर से कोर्ट में किसने दलील रखी?
संघ की ओर से अधिवक्ता विदुषी पांडे ने मामले में दलील रखी।
Q. संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या प्रतिक्रिया दी?
संघ ने आदेश का स्वागत किया और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा जताया।













