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E100 ईंधन को मंजूरी: केवल खास फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए लागू होंगे नए नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव कर E20 से E100 तक के ईंधन पर चलने वाले विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को मंजूरी दी है। सामान्य पेट्रोल वाहन E85 या E100 ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।



