अल्मोड़ा में दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर ने सोमवार को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के अग्निशमन अधिकारियों के साथ गूगल मीट के जरिये संयुक्त बैठक की।

बैठक में तीनों जिलों में पटाखा बाजारों की सुरक्षित व्यवस्था और अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता पर दिशा-निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि पटाखा बाजार रिहायशी इलाकों, पेट्रोल पंपों और गैस गोदामों से दूर खुले मैदानों में ही लगाए जाएं।

पटाखा बाजारों के लिए सुरक्षा नियम

निर्देशों के मुताबिक, पटाखा बाजारों में फायर टेंडरों यानी अग्निशमन वाहनों के आने-जाने के रास्ते हर समय जाम-मुक्त रखने होंगे। इससे किसी आपात स्थिति में अग्निशमन वाहनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए बाजार की व्यवस्था उसी अनुसार करनी होगी।

पटाखा दुकानदारों के लिए दुकानों पर फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र रखना जरूरी होगा। इसके अलावा पानी और रेत की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। विभाग ने पटाखा बाजारों में खुले बिजली के तारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी फायर हाइड्रेंट चालू हालत में रखने को कहा गया है। पटाखा बाजारों में फायर स्टेशन, डायल 112 और धूम्रपान निषेध से जुड़े साइनबोर्ड लगवाना भी जरूरी होगा।

निष्कर्ष

दीपावली से पहले अग्निशमन विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में पटाखा बाजारों की जगह, दुकानों की सुरक्षा और आपातकालीन पहुंच को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब संबंधित अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं को लागू कराना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. बैठक किस अधिकारी ने की?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर ने बैठक की।

Q. बैठक में किन जिलों के अधिकारी शामिल थे?

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के अग्निशमन अधिकारी बैठक में शामिल थे।

Q. पटाखा बाजार कहां लगाए जाने हैं?

पटाखा बाजार रिहायशी इलाकों, पेट्रोल पंपों और गैस गोदामों से दूर खुले मैदानों में लगाए जाने हैं।

Q. पटाखा दुकानों पर क्या रखना अनिवार्य है?

दुकानों पर फायर एक्सटिंग्यूशर, पानी और रेत रखना अनिवार्य होगा।

Q. पटाखा बाजारों में किन चीजों पर रोक रहेगी?

पटाखा बाजारों में खुले बिजली के तारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Q. बाजारों में कौन से साइनबोर्ड लगाने होंगे?

फायर स्टेशन, डायल 112 और धूम्रपान निषेध के साइनबोर्ड लगाने होंगे।