उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार बीमा में उपभोक्ता को घोषित बीमा कीमत यानी आईडीवी से अधिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आयोग ने उधम सिंह नगर जिला उपभोक्ता आयोग के उस फैसले को संशोधित किया, जिसमें बीमा कंपनी को कार की बीमित कीमत से अधिक रकम देने का आदेश दिया गया था।
यह मामला काशीपुर निवासी ऋषभ की फोर्ड फिगो कार से जुड़ा है। उन्होंने अपनी कार का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 3,25,000 रुपये की बीमित राशि पर बीमा कराया था। अगस्त 2016 में सड़क दुर्घटना के दौरान अचानक सामने आए जानवर को बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित होकर खंती में गिर गई। इसके बाद कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई।
हादसे के बाद ऋषभ ने बीमा कंपनी के सामने दावा पेश किया। कंपनी ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट और कुछ तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। इसके बाद ऋषभ ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
जिला आयोग ने दिया था अधिक मुआवजे का आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने 25 मार्च 2022 को ऋषभ के पक्ष में फैसला सुनाया था। आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 3,50,000 रुपये का मुआवजा 7% वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इसके अलावा 5,000 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने को भी कहा गया था।
जिला आयोग के आदेश में दी गई मुआवजा राशि कार की 3,25,000 रुपये की बीमित कीमत से अधिक थी। इसी बिंदु पर राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को संशोधित किया और बीमा मुआवजे की सीमा घोषित बीमा कीमत तक तय की।
राज्य आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुमकुम रानी और सदस्य बी.एस. मनराल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। फैसले का मुख्य आधार यह है कि बीमित कार के लिए मुआवजा उसकी घोषित बीमा कीमत से ऊपर नहीं जा सकता।
निष्कर्ष
उत्तराखंड राज्य आयोग ने जिला आयोग के उस आदेश को बदल दिया, जिसमें 3,25,000 रुपये की बीमित कार के लिए 3,50,000 रुपये मुआवजा तय किया गया था। आयोग ने साफ किया कि कार बीमा का मुआवजा घोषित बीमा कीमत यानी आईडीवी से अधिक नहीं हो सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. इस मामले में राज्य आयोग ने क्या स्पष्ट किया?
राज्य आयोग ने कहा कि कार बीमा का मुआवजा घोषित बीमा कीमत यानी आईडीवी से अधिक नहीं हो सकता।
Q. मामला किस उपभोक्ता से जुड़ा है?
यह मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी ऋषभ से जुड़ा है।
Q. कार का बीमा कितनी राशि पर हुआ था?
फोर्ड फिगो कार का बीमा 3,25,000 रुपये की बीमित राशि पर हुआ था।
Q. दुर्घटना में कार के साथ क्या हुआ था?
अगस्त 2016 में कार अनियंत्रित होकर खंती में गिर गई और आग लगने से पूरी तरह जल गई।
Q. बीमा कंपनी ने दावा क्यों खारिज किया था?
कंपनी ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट और कुछ तकनीकी कमियों का हवाला देकर दावा खारिज किया था।
Q. जिला आयोग ने क्या आदेश दिया था?
25 मार्च 2022 को जिला आयोग ने 3,50,000 रुपये का मुआवजा 7% वार्षिक ब्याज और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च के साथ देने का आदेश दिया था।











