Dehradun
कार बीमा में घोषित कीमत से ज्यादा मुआवजा नहीं, उत्तराखंड राज्य आयोग ने जिला आदेश बदला
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि बीमित कार के लिए मुआवजा उसकी घोषित बीमा कीमत यानी आईडीवी से अधिक नहीं हो सकता। आयोग ने उधम सिंह नगर जिला आयोग का वह आदेश संशोधित किया, जिसमें 3,25,000 रुपये की बीमित कार के लिए 3,50,000 रुपये देने को कहा गया था।


