ऊधम सिंह नगर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। इस चरण में 500 से अधिक अभिभावकों ने आवेदन किया है। अब 18 और 19 सितंबर को आवेदकों के दस्तावेज जमा किए जाएंगे।

आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। दस्तावेज जमा होने के बाद आवेदनों और प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। जांच में पात्र पाए जाने वाले बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जाएगा।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

अभिभावकों को आय, जाति, जन्मतिथि और निवास से जुड़े निर्धारित प्रमाणपत्र जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की पात्रता जांची जाएगी।

सीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार, दूसरे चरण में उन बच्चों को भी अवसर दिया गया है, जिनके अभिभावक पहली प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पाए थे। पहली प्रक्रिया में चयनित न हो सके बच्चों को भी इस चरण में मौका दिया गया है।

कब जारी होगा परिणाम

पात्र आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद 25 सितंबर को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को आरटीई पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

जिन बच्चों का चयन होगा, उनके अभिभावकों को 26 से 30 सितंबर के बीच संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

निष्कर्ष

आरटीई के दूसरे चरण में आवेदन करने वाले अभिभावकों के लिए अभी दस्तावेज जमा करना जरूरी है। पात्रता जांच के बाद लॉटरी और फिर चयनित बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. आरटीई के दूसरे चरण में कितने आवेदन मिले हैं?

500 से अधिक अभिभावकों ने आवेदन किया है।

Q. दस्तावेज कब जमा किए जाएंगे?

आवेदकों के दस्तावेज 18 और 19 सितंबर को जमा होंगे।

Q. आरटीई के तहत कितनी सीटों पर निशुल्क प्रवेश है?

निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

Q. ऑनलाइन लॉटरी कब निकलेगी?

पात्र बच्चों के लिए ऑनलाइन लॉटरी 25 सितंबर को निकाली जाएगी।

Q. लॉटरी का परिणाम कब जारी होगा?

लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को आरटीई पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

Q. चयनित बच्चों का प्रवेश कब होगा?

चयनित बच्चों को 26 से 30 सितंबर तक संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

Q. किन प्रमाणपत्रों को जमा करना होगा?

अभिभावकों को आय, जाति, जन्मतिथि और निवास से जुड़े निर्धारित प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।