देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दून ग्रुप कॉलेज के निदेशक संजय कुमार चौधरी, उनकी मां ओमवती और चंद्रावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता श्यामलाल का आरोप है कि उनके पिता ताराचंद को जीवित रहते मृत दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की गई।

1995 में बनाई गई वसीयत का आरोप

श्यामलाल के मुताबिक, उनके पिता ताराचंद ईस्ट हॉप टाउन में 0.4050 हेक्टेयर जमीन के मालिक थे। शिकायत के अनुसार, ताराचंद के जीवित रहते वर्ष 1995 में उनके नाम से फर्जी वसीयत तैयार की गई। इसके बाद उनकी मृत्यु 14 जून 2002 दर्शाते हुए श्मशान घाट की रसीद भी बनाई गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि ताराचंद की वास्तविक मृत्यु 20 नवंबर 2016 को हुई थी। ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट से उनका विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हुआ था। यही दस्तावेज कथित मृत्यु रसीद और वसीयत में दर्ज तारीख पर सवाल खड़े करते हैं।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि कथित फर्जी वसीयत, मृत्यु रसीद और दूसरे दस्तावेजों के आधार पर ईस्ट हॉप टाउन की जमीन के राजस्व अभिलेखों में आरोपियों के पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं। श्यामलाल के अनुसार, इससे ताराचंद के कानूनी वारिसों को आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ मिला।

श्यामलाल ने पुलिस से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश के बाद प्रेमनगर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया।

7 धाराओं में मुकदमा, जांच शुरू

प्रेमनगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 216/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, धमकी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।

थाना प्रभारी गिरीश नेगी के मुताबिक, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपों की जांच पुलिस कर रही है और मामले में अदालत का कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

निष्कर्ष

प्रेमनगर पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद कथित फर्जी वसीयत, मृत्यु रसीद और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव से जुड़े मामले में केस दर्ज किया है। अब पुलिस दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. यह मामला किस इलाके का है?

यह मामला देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र और ईस्ट हॉप टाउन की जमीन से जुड़ा है।

Q. शिकायतकर्ता कौन हैं?

शिकायतकर्ता श्यामलाल हैं। उन्होंने अपने पिता ताराचंद की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

Q. ताराचंद की वास्तविक मृत्यु कब हुई थी?

शिकायत के अनुसार, ताराचंद की वास्तविक मृत्यु 20 नवंबर 2016 को हुई थी। ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ था।

Q. पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है?

मुकदमा अपराध संख्या 216/2026 में धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज किया गया है।

Q. पुलिस कार्रवाई कैसे शुरू हुई?

शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस से कई बार शिकायत के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश के बाद प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

Q. मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?

प्रेमनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।