देहरादून की विशेष पोक्सो अदालत ने 7 वर्षीय छात्रा से यौन शोषण, मारपीट और धमकी देने के मामले में स्कूल वैन चालक सलमान को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही, पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्देश दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कुसुम शानी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सलमान प्रेमनगर का निवासी है और उसकी उम्र 38 वर्ष बताई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने पक्ष रखा।
वैन बदलने के इंतजार के दौरान हुई घटना
मामला 20 अक्तूबर 2022 को पटेलनगर थाने में दर्ज कराया गया था। शिकायत छात्रा के पिता ने दी थी। उस समय बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती थी और घर से प्रेमनगर गेट तक स्कूल वैन से अकेली जाती थी। वहां उसे दूसरी वैन का इंतजार 20-25 मिनट करना पड़ता था।
अभियोजन के मुताबिक, इसी दौरान सलमान बच्ची के माथे और शरीर पर लिक्विड लगाकर उसके संवेदनशील अंगों से छेड़छाड़ करता था। आरोप है कि वह उसे कमरे में ले जाकर खुद नग्न होकर कपड़े उतारने का दबाव भी बनाता था।
बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट की। अभियोजन के अनुसार, उसने चाकू और ब्लेड गले पर रखकर माता-पिता की हत्या करने तथा बच्चों के अंग बेचने की धमकी दी थी।
बच्ची के व्यवहार में बदलाव से परिजनों को पता चला
15 अक्तूबर 2022 को बच्ची के गुमसुम रहने और स्कूल जाने से डरने पर उसके परिजनों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 21 अक्तूबर 2022 को सलमान को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता, उसके माता-पिता और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों समेत 8 गवाह पेश किए। अदालत ने सुनवाई के बाद सलमान को पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने का निर्देश दिया गया है। यह राशि अदालत के आदेश के अनुसार पीड़िता के लिए तय की गई है।
निष्कर्ष
अदालत ने 7 वर्षीय छात्रा से जुड़े इस मामले में स्कूल वैन चालक सलमान को 5 वर्ष की कैद और कुल 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्देश भी दिया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. अदालत ने स्कूल वैन चालक को कितनी सजा सुनाई?
सलमान को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
Q. आरोपी पर कितना अर्थदंड लगाया गया?
अदालत ने उस पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
Q. पीड़िता के लिए अदालत ने क्या निर्देश दिया?
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने का निर्देश दिया गया है।
Q. मामला किस थाने में दर्ज हुआ था?
पीड़िता के पिता ने 20 अक्तूबर 2022 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
Q. आरोपी को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया?
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 21 अक्तूबर 2022 को सलमान को गिरफ्तार किया था।
Q. सुनवाई के दौरान कितने गवाह पेश किए गए?
अभियोजन ने पीड़िता, उसके माता-पिता और सीडब्ल्यूसी सदस्यों समेत 8 गवाह पेश किए थे।











