उत्तराखंड में खुली मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को अब हर ट्रे पर ‘बेस्ट बिफोर’ डेट साफ तौर पर लिखनी होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत यह नियम लागू किया है। विभाग का कहना है कि इससे ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी।
सहायक आयुक्त एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि खुली मिठाई बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए ट्रे के ऊपर संबंधित मिठाई की ‘बेस्ट बिफोर’ डेट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए दुकानदारों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं।
विभाग ने मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों के निर्माण के दौरान स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने को भी जरूरी बताया है। अधिकारियों के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार करने में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हाल में लिए गए कुछ नमूनों की जांच रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। एक इकोनॉमी ब्रांड के सरसों के तेल का नमूना ‘अधोमानक’ पाया गया। एक ब्रांडेड तिल के तेल का नमूना भी जांच में फेल रहा।
रामनगर में 2 जगह से लिए गए खोया के नमूने और नैनीताल में लिया गया दही का नमूना भी जांच में फेल पाया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन नमूनों से जुड़े दुकानदारों और निर्माताओं को विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
आगे होगी कानूनी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि नोटिस के बाद मामलों में आगे की विधिक कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर से एडीएम कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। विभाग की कार्रवाई का अगला चरण संबंधित दुकानदारों और निर्माताओं के जवाब के बाद तय होगा।
अधिकारियों ने कहा है कि आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ट्रे पर लिखी ‘बेस्ट बिफोर’ डेट अब खरीदारी के समय महत्वपूर्ण जानकारी होगी।
निष्कर्ष
खुली मिठाइयों पर ‘बेस्ट बिफोर’ डेट लिखना उत्तराखंड में दुकानदारों के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही, फेल नमूनों के मामलों में नोटिस जारी हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई एडीएम कोर्ट के माध्यम से होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. खुली मिठाइयों की ट्रे पर क्या लिखना अनिवार्य है?
खुली मिठाइयों की ट्रे पर संबंधित मिठाई की ‘बेस्ट बिफोर’ डेट लिखना अनिवार्य है।
Q. यह नियम किसके लिए लागू किया गया है?
यह नियम खुली मिठाई बेचने वाले दुकानदारों के लिए लागू किया गया है।
Q. इस नियम की जानकारी किस अधिकारी ने दी?
सहायक आयुक्त एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी।
Q. किन खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए हैं?
सरसों का तेल, तिल का तेल, रामनगर का खोया और नैनीताल का दही जांच में फेल पाया गया है।
Q. नमूने फेल होने के बाद क्या कार्रवाई हुई?
संबंधित दुकानदारों और निर्माताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
Q. आगे की कार्रवाई कौन करेगा?
विभाग के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर से एडीएम कोर्ट के माध्यम से होगी।









