हल्द्वानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी आवेदन किए जाने का मामला सामने आया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हल्द्वानी की अदालत ने इस मामले में बनभूलपुरा कोतवाली को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। शिकायतकर्ता इकराम अली वार्ड-31 इंदिरानगर के निवासी हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में यह मामला रखा।

इकराम अली के अनुसार, वह एसआईआर के दौरान अपने बूथ पर बीएलए-2 के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें 20 अगस्त को जानकारी मिली कि उनकी अनुमति के बिना निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर फॉर्म-7 के जरिए 28 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में 23 अगस्त को बनभूलपुरा कोतवाली और 29 अगस्त को एसएसपी को शिकायत भेजी थी। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

अदालत के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया

अदालत ने 6 अक्तूबर को पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस शिकायत में बताए गए आवेदन, पोर्टल पर दर्ज जानकारी और संबंधित परिस्थितियों की जांच करेगी। इस मामले में अभी आरोपों की पुलिस जांच होनी बाकी है।

नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने कहा कि मामला मीडिया के जरिये संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय का आदेश मिलने के बाद विधिक परिशीलन किया जाएगा और उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस मामले का संबंध एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए किए गए आवेदन से है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह अभी स्पष्ट नहीं है कि आवेदन किसने किए और जांच में उनकी वास्तविकता क्या सामने आएगी।

निष्कर्ष

हल्द्वानी की अदालत ने 28 मतदाताओं के नाम हटाने के कथित फर्जी आवेदनों की शिकायत पर बनभूलपुरा कोतवाली को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अब मामले में पुलिस की विवेचना और न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. मामला किस शहर का है?

यह मामला हल्द्वानी के वार्ड-31 इंदिरानगर से जुड़ा है।

Q. कितने मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए थे?

शिकायत के अनुसार 28 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए थे।

Q. आवेदन किस माध्यम से किए जाने की बात कही गई है?

शिकायतकर्ता के अनुसार निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर फॉर्म-7 के जरिए आवेदन किए गए।

Q. शिकायतकर्ता कौन हैं?

शिकायतकर्ता इंदिरानगर निवासी इकराम अली हैं।

Q. इकराम अली की भूमिका क्या थी?

वह एसआईआर के दौरान अपने बूथ पर बीएलए-2 के रूप में काम कर रहे थे।

Q. अदालत ने क्या आदेश दिया है?

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हल्द्वानी ने बनभूलपुरा कोतवाली को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।

Q. पुलिस से शिकायत कब की गई थी?

इकराम अली के अनुसार, उन्होंने 23 अगस्त को बनभूलपुरा कोतवाली और 29 अगस्त को एसएसपी को शिकायत भेजी थी।

Q. एसएसपी ने क्या कहा है?

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने कहा कि न्यायालय का आदेश मिलने के बाद विधिक परिशीलन कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।