देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आशीष रंगड़ को 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया। पुलिस ने शनिवार को उसे सहारनपुर सीमा तक पहुंचाया और वहां जिला बदर की कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक, आशीष रंगड़ मथरावाला के माता मंदिर रोड का रहने वाला है। कार्रवाई के दौरान सीमा पर ढोल बजाए गए और लाउडस्पीकर से घोषणा की गई। पुलिस ने इस तरह उसके जिले से बाहर किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की।
4 मुकदमों का पुलिस रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार, आशीष रंगड़ के खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 मुकदमे 2025 के हैं, जबकि एक मामला 2023 में दर्ज हुआ था। इन मामलों में मारपीट, धमकी और अन्य अपराध शामिल हैं।
पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(एक) के तहत जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उसे 6 महीने के लिए जिले से बाहर करने का आदेश दिया।
जिला बदर की कार्रवाई के बाद आशीष रंगड़ को देहरादून जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस कार्रवाई का आधार उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और जिलाधिकारी का आदेश रहा।
निष्कर्ष
नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर आशीष रंगड़ को 6 महीने के लिए देहरादून से बाहर किया। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ 2025 और 2023 में दर्ज 4 मुकदमों के बाद यह कार्रवाई की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. आशीष रंगड़ को कितने समय के लिए जिले से बाहर किया गया?
उसे 6 महीने के लिए देहरादून जिले से बाहर किया गया है।
Q. आशीष रंगड़ को किस थाना पुलिस ने जिला बदर किया?
यह कार्रवाई नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने की।
Q. आशीष रंगड़ को कहां तक ले जाया गया?
पुलिस उसे सहारनपुर सीमा तक ले गई।
Q. उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं?
पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं।
Q. मुकदमे किन वर्षों में दर्ज हुए?
इनमें 3 मुकदमे 2025 के और एक मामला 2023 का है।
Q. जिला बदर का आदेश किसने दिया?
जिलाधिकारी ने उसे 6 महीने के लिए जिले से बाहर करने का आदेश दिया।
Q. पुलिस ने जिलाधिकारी को किस कानून के तहत रिपोर्ट भेजी थी?
पुलिस ने उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(एक) के तहत रिपोर्ट भेजी थी।













