उत्तराखंड कैबिनेट ने सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस के ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है। पुनर्गठन के तहत 11 मौजूदा पद समाप्त किए जाएंगे और 6 नए पद सृजित होंगे। इसके साथ ही मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के 5 पद बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर को चंपावत स्थित एनएचपीसी बनबसा में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। प्रस्ताव के तहत विजिलेंस अधिष्ठान के अलग-अलग संवर्गों में पदों की व्यवस्था बदली जाएगी।

कौन से पद समाप्त होंगे

विजिलेंस ढांचे में नागरिक पुलिस के 8 कांस्टेबल पद खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा डाक रनर के एक कांस्टेबल पद और चालक के 2 कांस्टेबल पद समाप्त होंगे। इन सभी को मिलाकर कुल 11 पदों पर बदलाव किया जाएगा।

नए पदों और पद वृद्धि का फैसला

कैबिनेट ने 6 नए पद बनाने की मंजूरी दी है। इनमें एएसआई सिविल पुलिस के 3 पद शामिल हैं। हेड कांस्टेबल डाक रनर, हेड कांस्टेबल चालक और एएसआई चालक का एक-एक पद भी बनाया जाएगा।

इसके अलावा हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 5 पद बढ़ाए जाएंगे। इस तरह पुनर्गठन में कुछ पुराने पद खत्म होंगे, नए पद जोड़े जाएंगे और एक संवर्ग में पदों की संख्या बढ़ेगी।

सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का रास्ता

मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 19 की उपधारा (3) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत तय परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले के लिए दूसरे व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।

इस नियुक्ति से पहले जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देना होगा। नई व्यवस्था निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अभियोजन कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने से जुड़ी है।

विजिलेंस की 1965 की अधिसूचना में संशोधन

कैबिनेट ने विजिलेंस से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू होने के बाद बदली हुई कानूनी धाराओं के अनुरूप किया जाएगा।

प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य पुराने आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़े प्रावधानों को वर्तमान कानूनी व्यवस्था के साथ मिलाना है। इसके लिए अधिसूचना में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।

निष्कर्ष

कैबिनेट के फैसले से विजिलेंस अधिष्ठान के पदों की संरचना में बदलाव होगा। साथ ही सहायक लोक अभियोजक की वैकल्पिक नियुक्ति और पुराने विजिलेंस प्रावधानों को नई न्याय संहिता के अनुरूप करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. विजिलेंस ढांचे में कितने पद समाप्त होंगे?

कुल 11 पद समाप्त किए जाएंगे। इनमें नागरिक पुलिस के 8 कांस्टेबल, डाक रनर का एक कांस्टेबल और चालक के 2 कांस्टेबल पद शामिल हैं।

Q. विजिलेंस में कितने नए पद बनाए जाएंगे?

6 नए पद सृजित होंगे। इनमें एएसआई सिविल पुलिस के 3 और 3 अलग-अलग श्रेणियों के एक-एक पद शामिल हैं।

Q. किन पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी?

हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 5 पद बढ़ाए जाएंगे। यह वृद्धि 6 नए पदों के सृजन से अलग है।

Q. सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन कर सकेगा?

तय परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट संबंधित मामले के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देना होगा।

Q. विजिलेंस की वर्ष 1965 की अधिसूचना में बदलाव क्यों होगा?

अधिसूचना को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत बदली हुई कानूनी धाराओं के अनुरूप किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुराने और वर्तमान कानूनी प्रावधानों के बीच सामंजस्य बनाना है।

Q. विजिलेंस ढांचे में बदलाव का फैसला कब लिया गया?

यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक चंपावत स्थित एनएचपीसी बनबसा में हुई थी।