नैनीताल हाईकोर्ट ने ड्राइविंग टेस्ट भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कथित अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने भर्ती के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा है कि इस बीच यदि कोई चयन प्रक्रिया या नियुक्ति होती है, तो वह याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की।
याचिका में क्या आरोप लगाए गए
महेश चंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ड्राइविंग टेस्ट के अंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और कुछ उम्मीदवारों को मनमाने तरीके से अंक दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से उम्मीदवारों के रिकॉर्ड अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
2 उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज होंगे पेश
कोर्ट ने आयोग को आगामी 27 अक्टूबर 2026 को सीरियल नंबर 144 और 234 पर मौजूद 2 उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है। अदालत ने ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े सभी दस्तावेज और भर्ती का पूरा रिकॉर्ड भी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी। तब तक अंतिम चयन पर लगी रोक और नियुक्ति से जुड़े निर्देश प्रभावी रहेंगे।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने ड्राइविंग टेस्ट भर्ती के अंतिम चयन पर रोक लगाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब और पूरा रिकॉर्ड मांगा है। अब 27 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में 2 उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज और भर्ती से जुड़े दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. हाईकोर्ट ने किस भर्ती पर रोक लगाई है?
ड्राइविंग टेस्ट भर्ती के अंतिम चयन पर रोक लगाई गई है।
Q. अदालत ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से क्या मांगा है?
हाईकोर्ट ने आयोग से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।
Q. याचिका किसने दायर की है?
महेश चंद्र ने यह याचिका दायर की है।
Q. याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं?
याचिका में ड्राइविंग टेस्ट के अंक वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने और भर्ती में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है। कुछ उम्मीदवारों को मनमाने तरीके से अंक देने की बात भी कही गई है।
Q. अगली सुनवाई कब होगी?
मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी।
Q. अगली सुनवाई में कौन से दस्तावेज पेश किए जाएंगे?
सीरियल नंबर 144 और 234 पर मौजूद 2 उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज पेश किए जाएंगे। ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े सभी दस्तावेज और पूरा रिकॉर्ड भी अदालत में रखा जाएगा।









