हल्द्वानी में 8 होटल और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने इन प्रतिष्ठानों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की संस्तुति वाली रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। अंतिम फैसला जिलाधिकारी के स्तर से होना है।
इन प्रतिष्ठानों में पनचक्की और नैनीताल रोड क्षेत्र के होटल-बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। निगम के मुताबिक, नए कूड़ा प्रबंधन नियमों के तहत बड़े कूड़ा उत्पादकों को अपने परिसर में कूड़ा निस्तारण के प्लांट लगाने हैं।
3 नोटिस के बाद भी नहीं मिला जवाब
नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठानों को जून, जुलाई और 19 अगस्त को नोटिस भेजे थे। आखिरी नोटिस के बाद जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद निगम प्रशासन को किसी भी संबंधित प्रतिष्ठान से जवाब नहीं मिला।
इसी आधार पर निगम ने कार्रवाई की सिफारिश के लिए पूरी पत्रावली जिला प्रशासन को भेजी है। नियमों के तहत जिलाधिकारी को ऐसे प्रतिष्ठानों का बिजली और पानी कनेक्शन कटवाने का अधिकार है। अभी कनेक्शन काटे नहीं गए हैं।
शहर में करीब 60 बड़े कूड़ा उत्पादक
नगर निगम ने शहर में करीब 60 संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर के तौर पर चिह्नित किया है। इस सूची में जेल, आर्मी क्षेत्र, सीआरपीएफ परिसर और मेडिकल कॉलेज के साथ होटल, मॉल और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 के नए नियम अप्रैल से लागू हैं। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू किए गए हैं। इनके तहत बड़े कूड़ा उत्पादकों की जिम्मेदारी तय की गई है।
नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार, 3 नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं आने पर जिला प्रशासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई है।
निष्कर्ष
नगर निगम ने 8 होटल और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है। अब बिजली-पानी कनेक्शन काटने पर निर्णय जिलाधिकारी के स्तर से होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. हल्द्वानी में कितने प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तैयारी है?
नगर निगम ने 8 होटल और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भेजी है।
Q. इन प्रतिष्ठानों पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
नियमों के तहत इनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
Q. क्या कनेक्शन अभी काट दिए गए हैं?
नहीं, अभी कनेक्शन काटे नहीं गए हैं। जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई है।
Q. संबंधित प्रतिष्ठानों को कितने नोटिस दिए गए थे?
नगर निगम ने जून, जुलाई और 19 अगस्त को 3 नोटिस भेजे थे।
Q. नोटिस का जवाब देने के लिए कितना समय मिला था?
आखिरी नोटिस के बाद 15 दिन के भीतर जवाब देना जरूरी था।
Q. बिजली-पानी कनेक्शन काटने का अधिकार किसके पास है?
नियमों के तहत यह अधिकार जिलाधिकारी के पास है।









