हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एक पेशेवर अपराधी को 04 माह के लिए जिला बदर किया है। पुलिस ने उसे निर्धारित अवधि तक हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।
हरिद्वार पुलिस के अनुसार, आपराधिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई लगातार जारी है। आदेश मिलते ही संबंधित व्यक्ति को जिले से बाहर भेजने की कार्रवाई की गई। हालांकि, पुलिस की ओर से व्यक्ति का नाम और जिला बदर किए जाने का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
हरिद्वार में प्रवेश पर कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस ने बताया कि जिला बदर की निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सूचना में इस कार्रवाई की सटीक कानूनी धाराओं या आगे की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।
जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को तय अवधि तक जिले से बाहर रखना है। इस मामले में कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर की गई है।
निष्कर्ष
सिडकुल पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक पेशेवर अपराधी को 04 माह के लिए हरिद्वार से जिला बदर किया है। तय अवधि में जिले में प्रवेश करने पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. जिला बदर की कार्रवाई कितने समय के लिए की गई है?
04 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
Q. कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?
यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद की गई है।
Q. कार्रवाई किस पुलिस इकाई ने की?
कार्रवाई सिडकुल पुलिस ने की है।
Q. जिला बदर किए गए व्यक्ति की पहचान क्या है?
उपलब्ध जानकारी में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है।
Q. जिला बदर की अवधि में हरिद्वार में प्रवेश करने पर क्या होगा?
हरिद्वार पुलिस के अनुसार, प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।










