नैनीताल जिले में काठगोदाम पुलिस ने मनीष के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, उसे 06 माह के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
यह कार्रवाई SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर कोतवाली काठगोदाम पुलिस टीम ने की। नैनीताल पुलिस के मुताबिक, मनीष के खिलाफ काठगोदाम कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत 09 मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस की कार्रवाई
नैनीताल पुलिस ने मनीष को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। उपलब्ध जानकारी में जिला बदर की कार्रवाई की तारीख, आदेश जारी करने वाले अधिकारी और उसे जिले से बाहर रहने की निर्धारित जगह का उल्लेख नहीं है।
मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तारी, किसी अदालत की कार्रवाई या अन्य धाराओं की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए इस खबर में कार्रवाई को जिला बदर और दर्ज मुकदमों तक ही सीमित रखा गया है।
निष्कर्ष
काठगोदाम पुलिस के अनुसार, आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 09 मुकदमों वाले मनीष को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर हुई।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. मनीष के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
मनीष को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
Q. कार्रवाई किस पुलिस टीम ने की?
यह कार्रवाई कोतवाली काठगोदाम पुलिस टीम ने की।
Q. कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई?
कार्रवाई SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर हुई।
Q. मनीष के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं?
नैनीताल पुलिस के अनुसार, काठगोदाम कोतवाली में उसके खिलाफ 09 मुकदमे दर्ज हैं।
Q. ये मुकदमे किस कानून के तहत हैं?
पुलिस के अनुसार, ये मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हैं।











