नैनीताल में एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी की जमानत के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने जमानती मो यासीन को गिरफ्तार किया है। दस्तावेजों की जांच में अनियमितता सामने आने के बाद न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, बनभूलपुरा थाने में क्षेत्र निवासी मोहम्मद चांद उर्फ समीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उसकी ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
जमानत प्रक्रिया के दौरान गदरपुर के झगड़पुरी निवासी मो यासीन ने जमानती के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच के दौरान इन दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद न्यायालय ने संबंधित कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसएसआई विमल मिश्रा के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर तल्लीताल कोतवाली में मो यासीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2), 336(3) और 340(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है।
मामले में पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद मो यासीन को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में आरोप दस्तावेजों में सामने आई कथित गड़बड़ी और जमानत प्रक्रिया से जुड़े हैं। मोहम्मद चांद उर्फ समीर के खिलाफ दर्ज एनडीपीएस मामले की कार्रवाई इससे अलग है।
निष्कर्ष
जमानत प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद न्यायालय के आदेश पर तल्लीताल कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने जमानती मो यासीन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू की है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. मामला किससे जुड़ा है?
यह मामला एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की जमानत के दौरान कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से जुड़ा है।
Q. जमानत के लिए दस्तावेज किसने प्रस्तुत किए थे?
गदरपुर के झगड़पुरी निवासी मो यासीन ने जमानती के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।
Q. प्राथमिकी कहां दर्ज हुई?
न्यायालय के आदेश पर तल्लीताल कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई।
Q. मो यासीन पर किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ?
उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2), 336(3) और 340(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई।
Q. पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
पुलिस ने मो यासीन को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।









