नैनीताल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चलती बस में आईटीआई की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शुभम सक्सेना को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 3 साल के कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 55 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 4 जून 2022 का है। अभियोजन के अनुसार, छात्रा सेंचुरी की बस से घर लौट रही थी। इसी दौरान लालकुआं के वार्ड नंबर 3, जवाहर नगर निवासी शुभम सक्सेना ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके चेहरे पर काटा।

वीडियो देखने के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट

घटना के बाद छात्रा डर गई थी, इसलिए तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। बाद में घटना से संबंधित वीडियो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के पास देखने के बाद उसने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस ने शुभम सक्सेना के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। अभिषेक उर्फ अर्जुन और शहजाद अहमद अंसारी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

2 अन्य आरोपी दोषमुक्त

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने भी गवाहों से सवाल किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शुभम सक्सेना को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। वहीं, अभिषेक उर्फ अर्जुन और शहजाद अहमद अंसारी को दोषमुक्त करार दिया।

निष्कर्ष

अदालत ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शुभम सक्सेना को 3 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर 55 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा, जबकि मामले में नामजद 2 अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. यह मामला किस घटना से जुड़ा है?

यह मामला 4 जून 2022 को चलती बस में आईटीआई की छात्रा से छेड़छाड़ और उसके चेहरे पर काटने की घटना से जुड़ा है।

Q. अदालत ने शुभम सक्सेना को क्या सजा दी?

अदालत ने शुभम सक्सेना को 3 साल के कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

Q. जुर्माना नहीं भरने पर क्या होगा?

जुर्माना जमा नहीं करने पर 55 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Q. मामले में रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई?

घटना के बाद छात्रा ने संबंधित वीडियो देखने और परिजनों से बात करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई।

Q. मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ क्या फैसला हुआ?

अभिषेक उर्फ अर्जुन और शहजाद अहमद अंसारी को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया।