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टिहरी में महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपी को अदालत ने किया दोषमुक्त

नई टिहरी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला की लज्जा भंग और जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, घटना 31 मई 2025 को कैंपटी के एक होटल में हुई थी।

27 Oct 2026

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